Directorate of Pension Provident Fund and Insurance(DoPPFI)

Department of Finance, Government of Madhya Pradesh

NPS: At a Glance

राष्ट्रीय ( नवीन ) पेंशन योजना : एक नजर में

  • दिनांक 1/1/2005 से सिविल पदों पर नियुक्त होने वाले म प्र के समस्त शासकीय सेवको पर अनिवार्य रूप से लागू |
  • नई योजना परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना है |
  • वर्तमान में प्रचलित पेंशन लाभ एवं जी पी एफ योजना अंशदायी पेंशनरों पर लागू नहीं होगी |
  • कर्मचारी का अंशदान 10 प्रतिशत ( मूल वेतन + महगाई भत्ता ) व शासन व्दारा 14%(1.4.2021से) अंशदान |
  • अंशदान कटोत्रा नियुक्ति माह के अगले माह से प्रारंभ होगा |
  • अंशदान प्रत्येक माह के वेतन से काटा जावेगा |
  • वर्तमान में सेवाकाल के दौरान 03 वर्ष की नियमित सेवा के बाद विशेष परिस्थिति में 3 आहरण की सुविधा |
  • सेवानिवृत्ती के समय जमा राशि का 60 प्रतिशत शेष 40 प्रतिशत का विनियोजन ( एन्युट्टी के रूप में स्वयं या परिवार के नाम सुरक्षित )
  • जमा राशि पर वर्तमान में लगभग 10 प्रतिशत ब्याज दर |
  • जी पी एफ में कोई कटोत्रा नहीं और न ही कोई जी पी एफ नंबर आबंटित होगा |
  • दिनांक 1/1/2005 एवं उसके पश्चात नियुक्त शासकीय सेवक निर्धरित प्रपत्र में व्यक्तिगत जानकारी देंगे |
  • संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी उक्त जानकारी प्राप्त करने हेतु जिम्मेदार होंगे |
  • आहरण संवितरण अधिकारी शासकीय सेवको की जानकारी कोषालयो में प्रस्तुत कर कोषालय अधिकारी के माध्यम से यूनिक एम्प्लाई कोड एवं स्थाई खाता क्रमांक ( PRAN ) संबंधित शासकीय सेवक को आबंटित करने की कार्यवाही करेंगे |
  • आहरण एवं संवितरण अधिकारी जी पी एफ सेवको से पृथक वेतन देयक से नवनियुक्त शासकीय सेवको का वेतन आहरित करेंगे |
  • कोषालय अधिकारी व्दारा प्रति माह IFMIS सॉफ्टवेयर अंतर्गत वेतन देयक से काटे गए कर्मचारी अंशदान एवं शासकीय अंशदान संचालनालय पेंशन भविष्य निधि एन बीमा को निर्धारित प्रक्रियानुसार भेजेंगे |
Last Updated : 05 Jan, 2022