Directorate of Pension Provident Fund and Insurance(DoPPFI)

Department of Finance, Government of Madhya Pradesh

Pension Welfare

राज्य के पेंशनरों एवं उनके परिवार के सदस्यों की लम्बी अथवा गंभीर प्रकार की बीमारी , दुर्घटना , अपंगता अथवा अंधे होने जैसी दैवी विपदा के समय कुछ वित्तीय सहायता प्रदान किये जाने के उद्देश्य से  रूपये 10 लाख की राशी से पेंशनर कल्याण कोष का गठन किया गया है |

सहायता की सीमा

(म प्र शासन वित्त विभाग की संशोधन अधिसूचना दिनांक 14/10/1999)

राज्य के भीतर उपचार के लिए :-

1. ऐसे पेंशनर जो चतुर्थ वर्ग के पदों से सेवानिवृत्त हुए है 6000 रू प्रतिवर्ष की अधिकतम सीमा |

2. ऐसे पेंशनर जो तृतीय वर्ग के पदों से सेवानिवृत्त हुए है 3000 रू प्रतिवर्ष की अधिकतम सीमा |

3. ऐसे पेंशनर जो व्दितीय वर्ग तथा प्रथम वर्ग के पदों से सेवानिवृत्त हुए है 1500 रू प्रतिवर्ष की अधिकतम सीमा |

राज्य के बाहर उपचार के लिए :-

1. ऐसे पेंशनर जो चतुर्थ वर्ग के पदों से सेवानिवृत्त हुए है 20000 रू प्रतिवर्ष की अधिकतम सीमा |

2. ऐसे पेंशनर जो तृतीय वर्ग के पदों से सेवानिवृत्त हुए है 10000 रू प्रतिवर्ष की अधिकतम सीमा |

3. ऐसे पेंशनर जो व्दितीय वर्ग तथा प्रथम वर्ग के पदों से सेवानिवृत्त हुए है 5000 रू प्रतिवर्ष की अधिकतम सीमा |

 

सहायता का आधार

(म प्र शासन वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 07/07/1997)

पेंशनर कल्याण मंडल एवं उसकी कार्यकारणी समिति की बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार वित्तीय सहायता के आधार को और विकसित किया गया है | वर्तमान में इस कोष से निम्नांकित कारणों तथा आधारों पर उनके सम्मुख दर्शायी गई सहायता की राशी की अधिकतम सीमा तथा वास्तविक व्यय जो भी कम हो स्वीकृत की जाति है :-

स क्र आधार सहायता राशी की अधिकतम सीमा
1 लम्बी अथवा गंभीर बीमारी दुर्घटना से क्षतिग्रस्त होने ,अपंगता तथा अन्य दैविक विपत्ति की स्थिति में

रु 6000

2 चश्मे बनवाने के लिए

रु 350

3 दांतों से सेट हेतु

रु 1000

4 श्रवण यन्त्र के लिए

रु 700

5 पुत्र / पुत्री के तकनीकी शिक्षण हेतुqq

रु 1000

6 स्केनिग , डायलिसिस ,स्ट्रेस टेस्ट , ई सी जी , ई ई जी तथा अन्य विशिष्ट प्रकार के टेस्ट निजी चिकित्सालयो अथवा प्रायवेट लेब आदि से कराये जाने का परामर्श शासकीय चिकित्सक व्दारा दिया गया हो |

रु 1500

मध्यप्रदेश के बाहर अधिकृत चिकित्सालयों में इलाज कराये जाने पर निम्न मापदंडो के अधीन अधिकतम रु 20,000/- की वित्तीय सहायता स्वीकृत की जाति है :-

1 राज्य के बाहर इलाज के लिए आवश्यक प्रमाण पत्र राज्य के किसी भी मेडिकल कालेज के विभागाध्यक्ष से प्राप्त करना होगा |

2 पेंशनभोगियो व्दारा व्यय की गईं राशी में से केवल दवाईयो के क्रय तथा डॉक्टर की फीस पर किया गया व्यय ही निर्दिष्ट सीमा के अध्यधीन वित्तीय सहायता के लिये मान्य होगा |

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(म प्र शासन वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 07/07/1997 )

 

कोष से सहायता हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार कर वित्तीय सहायता स्वीकृत करने हेतु पेंशनर कल्याण मंडल की कार्यकारणी समिति अधिकृत है | इस समिति की बैठक सामान्यत: प्रत्येक तीन माह में आयोजित की जाती है | इस समिति को सहायता स्वीकृत करने के संपूर्ण अधिकार है |

सहायता स्वीकृत करने की प्रक्रिया

(म प्र शासन वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 07/07/1997 )

पेंशनर व्दारा वित्तीय सहायता हेतु निर्धारित प्रपत्र में अपना आवेदन संभागीय पेंशन अधिकारी या जिला पेंशन अधिकारी को मय सहपत्रो के प्रेषित करेंगे | सहायता के लिए प्राप्त आवेदनो का परिक्षण कर आवेदनो को कार्यकारणी के समक्ष रखा जाता है | समिति व्दारा स्वीकृत प्रकरणों में वित्तीय सहायता स्वीकृति के आदेश आयुक्त व्दारा प्रसारित किये जाते है | स्वीकृत अथवा अस्वीकृत प्रकरणों में आवेदको को सूचित किया जाता है |

राज्य के बाहर चिकित्सा हेतु बीमारियों तथा अधिकृत चिकित्सालयों की सूची

(म प्र शासन वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 07/07/1997 )

बीमारियों की सूची अधिकृत अस्पतालों की सूची  

राज्य के बाहर चिकित्सा हेतु सहायता देने के लिए राज्य के भीतर के निम्नांकित चिकित्सालयों को भी उन्ही रोगों तथा चिकित्सालयों के समकक्ष माना जावेगा

सभी प्रकार के कैसर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली   कैंसर अस्पताल ग्वालियर
ओपन हार्ट सर्जरी एल एन टी पी हास्पिटल नई दिल्ली   बिरला अस्पताल सतना
क्रानिकल फेल्युअर जी बी पंत चिकित्सालय नई दिल्ली   कैंसर रिसर्च सेंटर भोपाल
गुर्दा प्रतिरोपण बी एच यु वाराणसी उ प्र   मिशन अस्पताल पाउडर बैतूल
कम्प्लीकेट नेत्र शल्य क्रिया के ई एम् चिकित्सालय मुंबई    
कम्प्लीकेट न्यूरो सर्जरी मुंबई हास्पिटल मुंबई    
जोड़ परिवर्तन शल्य क्रिया जसलोक हास्पिटल मुंबई    
  बी वाय एल नायर हास्पिटल मुंबई  

टीप :- शासकीय चिकित्सालयों में नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होने की स्थिति में दवाईयो आदि के लिए वित्तीय सहायता स्वीकृत नहीं की जावेगी | यदि चिकित्सालयों में दवाई उपलब्ध न हो तो शासकीय चिकित्सक का प्रमाण पत्र तदाशय का देना होगा |

  टाटा मेमोरियल हास्पिटल मुंबई  
  नानावटी हास्पिटल मुंबई  
  श्री चित्रा तिरुनल इंस्टिट्यूट त्रिवेन्द्रम  
  सी एम् सी वैलूर    
  निजाम इंस्टिट्यूट हैदराबाद    
  पन्दालिया कार्डियो थेरिपी फ़ौंडेशन चेन्नई    
  अपोलो हास्पिटल चेन्नई    
  शंकर नेत्रालय चेन्नई    
  पी जी आई लखनऊ    
  साउदन्र रेल्वे हॉस्पिटल पैरम्बुर    
  बत्रा हॉस्पिटल नई दिल्ली    
  चोएथ राम चिकित्सालय इंदौर    
  सभी शासकीय चिकित्सालय एवं चिकित्सा महाविद्यालय म प्र  

 

 

 

 

Last Updated : 26 Jul, 2019